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विकलांग प्रमाण पत्र

विकलांग प्रमाण पत्र स्‍वास्‍थ्‍य विभाग  द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है, जो कि जन्‍म से या फिर अपने जीवनकाल में किसी कारणवश अपाहिज होते है, और जो कि विकलांगता के प्रकार एवं प्रतिशत पर निर्भर करता है। विकलांग प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्‍थानों में, रोजगार तथा अन्‍य सरकारी कल्‍याण योजनाओं के लिये जारी किया जाता है।

योग्‍यता की शर्ते

कोई भी विकलांग व्‍यक्ति विकलांग प्रमाणपत्र के लिये योग्‍य है।

प्रक्रिया

आवेदन करने के लिये आवेदक को नियत फार्म को पूरा कर तथा बताये गये सारे दस्‍तावेज के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक की जांच स्‍वास्‍थ्‍य विभाग  द्वारा की जाती है तथा उसकी विकलांगता तथा विकलांगता का प्रतिशत पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर तय किया जाता है।

आवश्‍यक दस्‍तावेज

  1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि |
  2. वोटर आईडी0 कार्ड |
  3. शपथ पत्र (यदि आवेदक किसी बीमा के लिये दावा करता है।
  4. चार फोटोग्राफ |
  5. जाति प्रमाणपत्र (शुल्‍क रियायत के लिये) |

नियत शुल्‍क

  1. रू0 32 सामान्‍य श्रेणी के लिये |
  2. रू0 8 अनुसूचित जाति के लिये |

पर जाएँ: http://edistrict.uk.gov.in

चम्पावत

चंपावत
स्थान : चंपावत | शहर : चम्पावत | पिन कोड : 262523